देहरादून- उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 का मतदान होना है लिहाजा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित मतदान को लेकर मुख्य सचिव ने राज्यपाल की संस्तुति पर 14 फरवरी को प्रदेश भर में संपूर्ण रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 ( एक्ट संख्या – 26, 1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56- पव – 1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, दिनाक 14 फरवरी, 2022 (दिन सोमवार) को राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्य गों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्योलयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिकप्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

More Stories
जिलाधिकारी ने प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल किये
ज्वालापुर क्षेत्र में देर रात टायर की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ
रिस्पना पुल से हरिद्वार बाईपास तक प्रस्तावित फोरलेन एलिवेटेड रोड की एसआइए रिपोर्ट तैयार