डीएफओ कार्यालय के पीछे बिल्केश्वर कॉलोनी में हुए अतिक्रमण का राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन सर्वे कराकर अतिक्रमण को चिन्हित करेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सुभाष नगर ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता की शिकायत पर यह संज्ञान लिया है।शिकायतकर्ता ने वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर बिल्केश्वर कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के संबंध में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने पत्र में आरोप लगाया है कि 1903 में हरिद्वार समिति को करीब 13 एकड़ भूमि कूड़ा निस्तारण के लिए दी गई थी। जिसे बाद में हरिद्वार समिति की ओर से हरिद्वार सहकारी गृह निर्माण समिति को बेच दिया गया। इस भूमि में बिल्केश्वर कॉलोनी का निर्माण कर कई बीघा अन्य वन भूमि पर भी अतिक्रमण कर प्लॉटिंग की जा रही है। आरोप लगाया कि विभाग द्वारा सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए स्तंभों को भी हटा दिया गया है।
दूसरी ओर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के वन्यजीव प्रतिपालक रविंद्र पुंडीर ने बताया कि 1935 में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर उक्त 12.5 एकड़ भूमि को फॉरेस्ट विभाग से बाहर कर हरिद्वार समिति को कूड़ा निस्तारण के लिए दिया गया था। 1977 में उक्त भूमि को हरिद्वार समिति की ओर से हरिद्वार सहकारी गृह निर्माण समिति को बेच दिया गया था। जिसका उल्लेख विभाग के गजट में भी है। उक्त 12.5 एकड़ भूमि के अलावा बिल्केश्वर कॉलोनी में हुए अतिक्रमण का सर्वे कराकर चिन्हित किया। इस संबंध में राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से हरिद्वार सहकारी गृह निर्माण समिति को पत्र भी जारी कर दिया गया है।
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