हाईकोर्ट ने गुरुवार को ग्राम नेहन्दपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में बाणगंगा व ग्राम समाज की भूमि पर अवैध खनन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि मौके का मुआयना करें और उसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें।खंडपीठ ने गुरुकृपा ट्रेडर्स को भी नोटिस जारी किया है।
नेहन्दपुर लक्सर जिला हरिद्वार निवासी सोनू कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि गुरुकृपा ट्रेडर्स को सरकार ने तालाब बनाने के लिए जून 2021 में पट्टा स्वीकृत किया था। जिसकी आड़ में विपक्षी द्वारा बाणगंगा व ग्राम सभा की 10 एकड़ भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। इसे स्टोन क्रशरों को बेचा जा रहा है। अभी तक इनके द्वारा तालाब की खुदाई भी पूरी नहीं की गई। जब इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो विपक्षी द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। इनके खिलाफ अवैध खनन करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। गुरुवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए।
More Stories
पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज ने टॉप 20 में जगह बनाई
भल्ला क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया
जिला अस्पताल के बाहर फैले अतिक्रमण के खिलाफ नगर आयुक्त को पत्र भेजा