हरिद्वार। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय ने बताया है कि कोविड़-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम एवं आम जन-मानस की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा /स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा। मास्क ना लगाने पर ₹500 का चालान काटा जाएगा
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड़ 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500,00/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा।

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