उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
मामले के मुताबिक, लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है. याचिका में उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश कुमार ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है. जबकि मुख्य अपराधों को छिपाया गया है.याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर रुपये बांटे गए. इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए. बता दें कि उमेश कुमार हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं.

More Stories
हरिद्वार में वीकेंड से पहले यातायात व्यवस्था चरमराई
गंगा दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन में यातायात प्लान लागू किया
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची रेलवे की टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया