उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
मामले के मुताबिक, लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है. याचिका में उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश कुमार ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है. जबकि मुख्य अपराधों को छिपाया गया है.याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर रुपये बांटे गए. इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए. बता दें कि उमेश कुमार हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं.

More Stories
ज्वालापुर पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मॉडर्न स्कूल में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया
शांतिकुंज के शताब्दी समारोह में राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित किया