देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बावत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।


More Stories
भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी
हरिद्वार में 80वा स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया
कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन ने अनियमितता के चलते व्यापारियों को नोटिस जारी किए