राज्य सूचना आयोग ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शहर के 88 सार्वजनिक पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्यों से जुड़े विवरण छिपाने और अपूर्ण सूचनाएं देने पर की गई है।आयोग ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किए और अपील निस्तारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नौ सितंबर को जारी आदेश में पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह राशि तीन माह की अवधि में राजकोष में जमा की जाए।

More Stories
हरेला पर्व पर जिला न्यायालय और बार एसोसिएशन परिसर में पौधेरोपन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया
आगामी कावड़ मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की
भूपतवाला क्षेत्र में प्रशासन ने व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया