कृषि उत्पादन मंडी समिति यूनियन बिना लाइसेंस के मंडी में फल, सब्जी, अनाज आदि का कारोबार करने वाले व्यापारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करेगी। समिति ने सभी मंडी व्यापारियों को लाइसेंस लेने के निर्देश जारी किए हैं।
शनिवार को मंडी सचिव लवकेश गिरी ने बताया कि व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर समिति कार्यालय में जमा कराना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों और ठेलियों पर कृषि उत्पादों की मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाया जा रहे है।

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