देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं तो वही निर्वाचन आयोग ने राज्य के विभिन्न विधानसभाओं के 18 नेताओं पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। यह सभी नेता पिछले चुनावों में अपने खर्च का ब्योरा नहीं आयोग को दे पाए थे। लिहाजा आयोग ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले इन अट्ठारह नेताओं पर रोक लगा दी है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत कार्रवाई करते हुए रोक लगाई है और इन सभी नेताओं की सूची सभी रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दी गई है।
जिन नेताओं पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है उनमें लोहाघाट विधानसभा से राजेंद्र सिंह, लालकुआं विधानसभा से राजेंद्र बिष्ट, भीमताल विधानसभा से सुहेल अहमद, हल्द्वानी विधानसभा से विनोद शर्मा, रामनगर विधानसभा से विजय, खानपुर विधानसभा से मोहम्मद अरशद, धारचूला विधानसभा से लाल सिंह और जितेंद्र सिंह, गंगोलीहाट से दिनेश कुमार और सल्ट विधानसभा से भुवन जोशी, जबकि टिहरी से जय प्रकाश उपाध्याय, मधु शाह और गौतम सिंह बिष्ट इसके अलावा पौड़ी विधानसभा से विनोद प्रसाद, कर्णप्रयाग विधानसभा से आनंद मणि, चौबट्टा खाल विधानसभा से रविंद्र भंडारी, अल्मोड़ा से सुंदर धोनी, हरिद्वार से बच्ची सिंह को योग्य उम्मीदवार घोषित किया गया है।
More Stories
जिला महानगर कांग्रेस ने देवपुरा चौक पर सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया
कांग्रेस हरिद्वार ने रानीपुर मोड़ पर चुनाव आयोग का पुतला फूंका