राज्य सूचना आयोग ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शहर के 88 सार्वजनिक पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्यों से जुड़े विवरण छिपाने और अपूर्ण सूचनाएं देने पर की गई है।आयोग ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किए और अपील निस्तारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नौ सितंबर को जारी आदेश में पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह राशि तीन माह की अवधि में राजकोष में जमा की जाए।

More Stories
रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के मूवमेंट रोकने के लिए एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच और अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी स्थाई योजनाओं पर काम होगा
जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 42 शिकायत दर्ज की गई
जिलाधिकारी के निर्देशन में अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही लोगों की समस्याएं सुनी/ सुलझाई जाएगी