भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थाई प्रावधान था। केंद्र सरकार इस प्रावधान को निरस्त कर सकती थी और उन्होंने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया है।अब इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा. “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।

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