उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं दिशा निर्देश के अनुसार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा दी गई है संदर्भित शासनादेश के अनुसार राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी है आदेश के अनुसार 7 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन मासिक पेंशन ₹5000 से बढ़ाकर 6000 मासिक किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
अपर सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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