देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे।
सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट व जिम 50 फीसद क्षमता से संचालित होंगे। इसके साथ ही बस, विक्रम, आटो आदि सार्वजनिक वाहन 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
वहीं कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सरकार ने पूरे राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। जो रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान केवल उन औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जिनका कार्य कई शिफ्ट में चलता है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर केवल आपातकालीन स्थिति में ही आवाजाही की जा सकेगी। बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य को जाने वाले यात्रियों के साथ ही विवाह समारोह के लिए बैंक्वेट हाल, सामुदायिक हाल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों व वाहनों को निर्धारित प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाएगी।
गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन तथा विवाह में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि, कुंभ मेला क्षेत्र में यह प्रतिबंध अभी प्रभावी नहीं किया गया है। यहां कुंभ को लेकर 26 फरवरी को जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।
सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश के अनुसार, राज्य में कोविड 19 के संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने को यह निर्णय किया गया है। नई एसओपी अगले आदेशों तक लागू रहेगी। शुक्रवार 16 अप्रैल से नए मानक लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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