हरिद्वार। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय ने बताया है कि कोविड़-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम एवं आम जन-मानस की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा /स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा। मास्क ना लगाने पर ₹500 का चालान काटा जाएगा
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड़ 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500,00/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा।

More Stories
जनपद को स्वच्छ बनाने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया
कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को निलंबित किया
जनपद में एलपीजी गैस सिलेंडर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक ली