प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन जाने क्या खुला रहेगा और क्या बंद

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब उत्तराखंड में नए नियम लागू हुए हैं। कोविड-19 केस में उछाल के बीच उत्तराखंड सरकार ने नए नियम लागू किए हैं।

उत्तराखंड में सभी राजनीतिक रैलियां और विरोध प्रदर्शन 16 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं नए नियम के मुताबिक उत्तराखंड में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

शुक्रवार (07 जनवरी) को मुख्य सचिव एसएस संधु की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाए।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, सभागार और भोजनालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे, जबकि स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। शादियों और अंतिम संस्कार में केवल 50% मेहमानों को अनुमति दी जाएगी।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बिना कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के राज्य में आने वालों को नकारात्मक परीक्षण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के आगंतुक जिन्हें दोनों खुराक नहीं मिली हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नकारात्मक कोविड रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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