हरिद्वार एडीएम पीएल शाह ने कहा कि जिले में किसी भी सूरत में बाल श्रम नहीं होना चाहिए। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अधीन ऐसी जगहों का स्थलीय निरीक्षण और सर्वे किया जाए, जहां पर बालश्रम होने की संभावना है।
कलक्ट्रेट सभागार में जिला कार्यबल व बालश्रम बचाव दल/किशोर श्रम उन्मूलन एवं जनपद स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति की बैठक हुई। एडीएम ने कहा कि ऐसे संभावित प्रतिष्ठानों या नियोजकों से बाल श्रम मुक्त अभियान या बाल श्रम न करवाने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हर औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गेट पर बाल किशोर श्रम नियोजित करना दंडनीय अपराध है। ऐसे पोस्टर और बोर्ड लगवाए जाएं। बैठक में सदस्य जितेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, एमसी मैठानी, अंजनी सैनी, नीलम चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, अविनाश सिंह भदौरिया, आरके सिंह आदि शामिल रहे।

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