नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा की इजाजत दे दी है। अब शर्तों के साथ श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। लेकिन भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। कोरोना संक्रमण के कारण हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा रखी थी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा को इजाजत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है। इस फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है।
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