देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने पर सरकार ने बुधवार 06 मई तक के लिए राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी निकायों में कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें भी सोमवार दोपहर 12 बजे बजे के बाद से बंद रहेंगी। अलबत्ता, दवाओं की दुकानें व पेट्रोल पंपों को इससे छूट रहेगी। रविवार देर शाम सीएम तीरथ रावत ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन सभी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू 27 अप्रैल से लागू किया गया था। यह समय सीमा सोमवार सुबह समाप्त हो रही थी।
राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के साथ ही छावनी परिषदों में कोविड कर्फ्यू तीन दिन के लिए बढ़ाया गया। आवश्यक सेवाओं में शामिल दुकानें भी दोपहर 12 बजे बाद बंद हो जाएंगी। अभी तक दोपहर दो बजे तक इन्हें खोलने की छूट दी गई थी। दवा की दुकानों के साथ ही पेट्रोल पंप, शादी में जाने वालें लोगों व बाहर से आने वाले लोगों को गतंव्य तक पहुंचने में छूट रहेगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए।
वहीं, निर्माण सामग्री सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। शव यात्रा और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादियों और संबंधित समारोहों में अधिकतम 25 लोगों को अनुमति होगी।
देहरादून में जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक, छह मई सुबह पांच बजे तक लागू कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें डेयरी, परचून, बेकरी, फल-सब्जी, मीट व मछली की दुकान, पशुचारा, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें शामिल हैं। अति आवश्यक सेवा में शामिल दवा की दुकान, पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान पहले की तरह ही खुलेंगे। कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
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