देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है,जी हां धारा 27 के तहत तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए निराश करने वाली खबर है। जिन शिक्षकों ने तबादला एक्ट के तहत धारा 27 में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था,और वह इस उम्मीद में थे कि कभी भी उनका तबादला हो सकता है। लेकिन अब उनका ताबदला इस सत्र में नहीं होगा। बल्कि नए ताबदला सत्र में 10 प्रतीशत ताबदला होने के बाद धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। इस वर्ष कोविड की वजह से तबादला सत्र शून्य रहा था,जिसके बाद धारा 27 के तहत सरकार ने ताबदले के करने के निर्देश दिए थे,जिस पर शिक्षा विभाग में हजारो शिक्षकों ने धारा 27 के लिए तबादले के लिए आवेदन किया था। जिसमें इस वर्ष गिने चुने शिक्षकों के तबादले ही हुए है,और हजारो शिक्षकों की उम्मीद ट्रांसफर की धराशाही हो गई। क्योंकि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि मुख्यमसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जिसमें धारा 27 के तहत तबादलों को मंजूरी मिलती है। कमेटी में निर्णय लिया गया है कि पहले अब 10 प्रतिशत तबादले किए जाए और उसके बाद धारा 27 में उन शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे,जिनके ताबदले 10 प्रतिशत तबादलों में नहीं हुए । कुल मिलकार देखे तो धारा 27 के तहत जिनक शिक्षकों के तबादले हो सकते थे,उनको अब अपने तबादले के लिए कई और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।
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