देहरादून। प्रदेश की धामी सरकार ने आम जनता को तय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया है , सरकार ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जन सामान्य को सेवाएं उपलब्ध कराने की समय सीमा में संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है की अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व, पशुपालन एव मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित कर दिया गया है।
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