जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत 26 मार्च 2010 के बाद विवाहित सभी व्यक्तियों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य है। इसके तहत जनपद में 2 और 3 मई को ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में व्यापक स्तर पर पंजीकरण कैम्प लगाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि पंजीकरण की निर्धारित शुल्क राशि 250 तथा सीएससी शुल्क 50 रुपये है, जो सीमित अवधि तक लागू रहेगी। इसके बाद पंजीकरण में देरी करने पर दस हजा रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कैम्पों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।
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