जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने जिला कार्यालय सभागार में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार से सम्बंधित बैठक लेते अधिकारियों को यह निर्देश दिये। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यक्ति समाज व राष्ट्र के दुश्मन हैं, जोकि जन सामान्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने फूड सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत सर्टिफिकेशन एवं रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित कारोबारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों से लेकर व वृद्धजनों के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत संवेदनशील कार्य है। प्रथम दृष्टया खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता नहीं चल पाता है, जिस कारण खाद्य सुरक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से मिलावटखोरी के विरुद्ध सख्ती से कार्य करना, मुकदमे दर्ज करें, ताकि दूषित भोजन जनता तक ना पहुंचे पाए।
अभिहित अधिकारी महिमा नंद जोशी ने बताया कि जनपद में वर्ष 2024-2025 में 219 स्थानों से लिए गए 355 सैंपल में से 238 सही पाए गए, जबकि 10 सैंपल सब स्टैण्डर्ड, 2 सैंपल मिस ब्रांडेड, 19 अनसेफ पाए गए तथा 86 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने सर्वे सैंपल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-2025 में लिए गए 246 सर्वे सैंपल में से 236 सही पाए गए, 9 सैंपल सबस्टेण्डर्ड पाए गए जबकि 1 सैंपल उनसेफ पाया गया। उन्होंने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में 29 प्रकरणों कोर्ट कैस की कार्यवाही की गई है तथा 22 प्रकरणों में कोर्ट केस पर कार्यवाही गतिमान है।
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