लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को सुनाई गई सजा

RJD के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सजा सुनाई गई. डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है.इस मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 15 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. इस पांचवें केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है.

सीबीआई के जज एसके शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई. लालू प्रसाद यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं. होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटॉप उपलब्‍ध कराया गया था. इसी के सहारे उन्होंने अपनी सजा सुनी. सजा के ऐलान से पहले लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कोर्ट में लालू यादव के स्वास्थ्य और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की अपील की गई है. उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी.

आज जिन 38 लोगों को सजा सुनाई गई उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव, डॉ. केएम प्रसाद और यशवंत सहाय स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती हैं.

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