सरकारी संपत्ति को विरुपित करने के मामले में डीएम मयूर दीक्षित ने सख्त रूख अपनाते हुए नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी संपत्ति पर प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने दीवारों पर अवैध लिखावट, पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है। जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत थाना कनखल में 09 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।उन्होंने बताया कि अवैध लिखावट एवं दीवारों, सड़क संरचना की बदसूरती के कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इस प्रकार के भद्दे एवं अत्यधिक प्रचार से वाहन चालकों का ध्यान भी भटकता है, जिससे राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।उन्होंने ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम में एक वर्ष की सजा तथा 10000 तक के जुर्माने का प्राविधान है।

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