हाईकोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार से मंशा देवी रोप-वे के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान टेंडर को 31 मार्च 2023 से आगे न बढ़ाया जाए।मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी नीरज साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा कि मंशा देवी रोप-वे के संचालन का कार्य 40 वर्षों की लीज पर 1973 में ऊषा ब्रेको रोप-वे लिमिटेड को दिया गया था। यह लीज मई 2020 में समाप्त हो गई। इसके बाद पुनः इसी कंपनी को नियम विरुद्ध तरीके से 3.30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से रोप-वे संचालन का कार्य दे दिया गया है। जबकि नियमानुसार टेंडर होने पर रोप-वे संचालन में अधिक आय होती। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार व नगर निगम को निर्देश दिया है कि रोप-वे संचालन के लिए नए सिरे से टेंडर करें।
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