देहरादून। उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है।अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी .लेकिन वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो।समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्यक् संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
More Stories
भेल हरिद्वार ने हिंदी दिवस के उपलक्ष में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ
हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा
उत्तराखंड में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे