हाईकोर्ट ने हरिद्वार के कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में अतिक्रमण हटाने के आदेश देते हुए जिला विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई में अदालत ने अगली तिथि चार सप्ताह बाद की नियत की है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सुरजीत राणा व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में नगर निगम द्वारा 18 दुकानें आवंटित की गईं थी। दुकानदारों से 10 फीट जगह छोड़ने को कहा गया था, परन्तु जगह छोड़ने के बजाय अतिक्रमण कर दिया गया। इससे सड़क संकरी हो गई हैं। इस कारण आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दुकानों के अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
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