हाईकोर्ट का आदेश हरिद्वार के धनौरी में वाटर चैनल से अतिक्रमण 2 हफ्ते में हटाए जाएं

नैनीतालः हरिद्वार के धनोरी में वाटर चैनल के ऊपर अतिक्रमण कर मकान बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. जिसके तहत कोर्ट ने वाटर चैनल से अतिक्रमण हटाकर दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही सरकार को याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश भी दिए हैं.

दरअसल, हरिद्वार के धनोरी निवासी राकेश ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव धनोरी में एक वाटर चैनल है. वाटर चैनल की जगह को सरकार ने पांच साल के लिए लीज पर दे दिया था. लीज समाप्त हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन विपक्षी ने उसके ऊपर पक्का मकान बना लिया है. ऐसे में मकान बनने से पानी का मार्ग अवरुद्ध हो गया. जिसकी वजह से उसका पानी लोगों के घरों में आने लगा है.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि जब उसने मामले की शिकायत प्रशासन से की तो अतिक्रमणकारी ने उसके साथ मारपीट भी की. जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वाटर चैनल से अतिक्रमण हटाया जाए और उन्हें सुरक्षा भी दिलाई जाए. जिस पर कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. साथ ही सख्त लहजे में वाटर चैनल से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

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