हरिद्वार। पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विमल कुमार ने राज्य सरकार को सुझाव भेज कर हरिद्वार से 10 किलोमीटर दूर मांस और मदिरा की दुकानें खोले जाने की मांग की है विमल कुमार का कहना है कि विश्व में एक मात्र हिंदुओं के पवित्र नगर हरिद्वार के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने हरिद्वार को मांस मदिरा निषेध क्षेत्र घोषित किया था पूर्व में नगर पालिका सीमा से लगभग 9 किमी दूर मदिरा की सरकार दुकान हुआ करती थी
समय बदला सरकारें बदली आबादी का विस्तार हुआ साथ ही हरिद्वार नगर पालिका से नगर निगम का गठन हो चुका है जिस कारण निगम का भी सीमा विस्तार हुआ है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदिरा की दुकान खोलने पर कुछ शर्तों सहित अनुमति देने का क़ानून बनाया है पूर्व के क़ानून के अनुसार नगर पालिका ( निगम ) क्षेत्र में कोई मदिरा की दुकान नही खुल सकती परंतु वर्तमान में ज्वालापुर में आवासीय क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में मदिरा की दुकान चल रही है कोई सामाजिक धार्मिक संस्था इस विषय पर कुछ भी कहने व करने को सक्रिय नही है
हरिद्वार जनपद के उपभोक्ता फ़ोरम द्वारा एक शराब की बोतल पर निर्धारित मूल्य से 10रूपेय अधिक लेने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है लगता है क़ानून भी आम इंसान व मदिरा पान करने वाले लोगों में अंतर करता है
मदिरा की दुकान के आस पास इतनी गंदगी पीने वालों द्वारा व दुकान के स्टाफ़ द्वारा की जाती है जिस कारण वहाँ रहने वाले व उधर से गुजरने वाले नागरिक प्रभावित होते है भारत सरकार व प्रांत की सरकारें कई जागरुक सामाजिक व्यक्ति स्वच्छता के लिए तरह तरह के अभियान संचालित कर रहे है पर इन मदिरालय जिस से करोड़ों रूपेय सरकार को राजस्व मिलता है उसके आसपास गंदग़ी दूर कर स्वच्छता के लिए कोई कार्य नही किया जा रहा है यदि उपभोक्ता फ़ोरम के माननीय न्यायाधीश महोदय जुर्माना राशि के साथ साथ स्वच्छता के लिए भी कोई दंड स्वरूप कोई सजा का निर्णय देने की कृपा करते तो क्षेत्र वासी निश्चित लाभान्वित होते
अब समय है सभी सामाजिक .धार्मिक एवं राजनीतिक दल आपसी प्रतिस्पर्धा त्याग कर एक जुट होकर हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखने हेतु मिल जुल कर प्रयास हरिद्वार से मांस मदिरा की बिक्री कम से कम पूर्व की भाँति 9 या 10किमी दूर कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाए।
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