धामी सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड-19 पाबंदी हटाई

उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार राज्य में 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है.हालांकि लोगों को कुछ नियमों का अब भी पालन करना होगा.

दरअसल, राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की थी. इसमें शादी-विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी. इसके साथ ही यह यह कोविड प्रतिबंध 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे. इस बीच, गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया.

इन नियमों का करना होगा अब भी पालन

  1. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  2. सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा.
  3. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है.
  4. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.

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