सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने मारुति, टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों के डीलरों की व्यवस्था देखी। वाहन शो रूम में पहुंचे एआरटीओ ने निरीक्षण में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।इसके साथ ही उन्होंने आरटीओ कर दर की सूची प्रत्येक डीलर को चस्पा करने के निर्देश दिए।
एआरटीओ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन के बिक्री की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के भीतर पंजीकरण कराया जाए। कोई भी अपंजीकृत वाहन शो-रूम से बाहर न ले जाए। वाहन का समस्त विवरण सही और पूर्ण रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाए। अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर डीलरशिप को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह डीलरों को निर्देशित किया गया कि कम्प्लायंस रिपोर्ट 7 दिन के भीतर एआरटीओ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
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