अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी 26 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था।आज हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी साथ ही SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड में सी.बी.आई. जांच कि मांग संबंधी याचिका में आदेश को 26 नवंबर 2022 को सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने पुलिस व एस.आई.टी. की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए एसआईटी जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिसमें कई सारे पहलुओं से कोर्ट को अवगत कराया गया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ है जिसे पुलिस नही मान रही है। याचिकाकर्ता पत्रकार आशुतोश नेगी की याचिका में अंकिता के पिता और माता ने इम्प्लीडमेंट याचिका दाखिल की थी जिसको न्यायालय ने अब खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है उसकी जाँच में संदेह नही किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक इसकी सीबीआई से जाँच कराने की आवश्यकता नही है।
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