हरिद्वार पुलिस ने गैंगस्टर के बाद अब नशा माफियाओं की अवैध सम्पत्ति को रडार पर लेते हुए नशे के 7 तस्करों द्वारा खड़ी की गई संपत्तियों की जब्ती करण की कार्रवाई की है।पुलिस की कार्रवाई की जद में आयी दो करोड़ 36 लाख की संपत्तियों में इमारतें, प्लॉट, गाड़ियां तथा बैंक खाते शामिल हैं। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 के तहत की गई है।पुलिस कप्तान के पीआरओ विपिन पाठक ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत मादक पदार्थ की तस्करी कर चल-अचल सम्पत्ति जोड़ रहे एन डी पी एस एक्ट के अरोपितों द्वारा इस काले गोरख धंधे से अर्जित सम्पत्ति की जांच हेतु एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 01-12-2022 से चलाए जा रहे गहन अभियान के तहत अब तक 07 नशा माफियाओं को चिन्हित किया गया है।
एक्ट की धारा 68(F) के अन्तर्गत चिन्हित 07 लोगों द्वारा जोड़ी गई करीब 02 करोड़ 35 लाख 83 हजार की सम्पत्ति को फ्रीज करने के लिये सम्बन्धित विभागों को पत्र भेज दिया गया है। इन तस्करों की सम्पत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट एडिश्नल डायरेक्टर SAFEMA न्यू दिल्ली को भेज दी गयी है।एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत जब्त की गयी सम्पत्तियों में सत्तार पुत्र असगर निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर (सम्पत्ति – 73 लाख), गंगेश पत्नी स्व मोहन लाल निवासी मौहल्ला पीठ बाजार ज्वालापुर (सम्पत्ति-50 लाख), कुलदीप पुत्र रामपाल निवासी सलेमपुर महदूद थाना सिड़कुल (सम्पत्ति- 27 लाख 60 हजार), मौहम्मद अफजल पुत्र मो जिशान निवासी ग्राम टौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर उ.प्र.(सम्पत्ति- 3 लाख), तनवीर पुत्र खलील निवासी टाण्डा भनेड़ा कोतवाली मंगलौर (सम्पत्ति- 27 लाख 33 हजार, आलिम पुत्र खलील निवासी टाण्डा भनेड़ा कोतवाली मंगलौर (सम्पत्ति- 8 लाख 90 हजार), मुर्करर पुत्र अय्युब निवासी ग्राम सिरचन्दी थाना भगवानपुर(सम्पत्ति- 46 लाख रुपये) को मिलाकर दो करोड़ 45 लाख 83 हजार की संपत्ति शामिल है।
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