ज्वालापुर पुलिस को तत्काल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के कोर्ट के आदेश

हरिद्वार: लंबे समय की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने एक पिता की तहरीर पर उसके बेटे को जहर देकर मारने के मामले में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को तत्काल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस से निराश एक पिता एसपी सुंदरियाल ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका बेटा रंजन उर्फ गुड्डू मोहल्ले के ही सुरेंद्र बंसल पुत्र पेरूमल के साथ कार्य करता था. कमेटी के धंधे से जुड़े सुरेंद्र बंसल के लिए उनका पुत्र कलेक्शन का काम किया करता था. आरोप है कि पिछले साल नवंबर माह में सुरेन्द्र बंसल ने उनके बेटे को अपने घर बुलाया. फिर वह एक महिला ओमवती के घर चले गए. जहां से कुछ देर बाद ओमवती के बेटे सन्नी ने उनके घर पहुंचकर बताया कि रंजन की तबीयत ठीक नहीं है.

सुंदरियाल ने बताया कि जब वो दौड़कर टिबड़ी में ओमवती के घर पहुंचे तब देखा कि उनका बेटा अचेत अवस्था में था. वह उसे सिटी हस्पिटल ले गये. वहां के डॉक्टरों ने रंजन को हायर सेंटर रेफर कर दिया. एसपी सुंदरियाल ने बताया कि हायर सेंटर में चिकित्सकों ने उनके बेटे द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन करने की बात कही. इसी दौरान उनके बेटे रंजन ने जानकारी दी कि सुरेन्द्र बंसल ने दो लाख की देनदारी का आरोप लगाते हुए पुड़िया में रखा पाउडर खिलाया था. आरोप है कि कुछ देर बाद उनके बेटे ने दम तोड़ दिया.एसपी सुंदरियाल का आरोप है कि सुरेंद्र बंसल ने उनके बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाया. इस कारण उनके बेटे की मौत हो गई. उन्होंने सुरेंद्र बंसल पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया. पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर सुंदरियाल कोर्ट गए. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. कोतवाली प्रभारी महेश जोशी ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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