वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने सात खाद्य पदार्थों के अधोमानक पाए जाने के बाद गंभीर कार्रवाई करते हुए नौ खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है।जांच में खुला मूंगफली दाना, खुला बेसन, दो नमूने खुले मावा, दो नमूने खुले पनीर और सफेद रसगुल्ला शामिल थे, जो सभी प्रयोगशाला जांच में फेल पाए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि गढ़वाल प्रोविजन स्टोर, डेंसो चौक, सलेमपुर से लिया गया खुला मूंगफली दाना का नमूना अधोमानक पाया गया, जिसके कारण स्टोर मालिक बालम सिंह बिष्ट के खिलाफ वाद दायर किया गया।
सजनपुर पीली स्थित भोजन, जूस और फ्रूट चाट दुकान से खुला बेसन जांच के लिए लिया गया था, जो अधोमानक पाया गया और इसके लिए कैंटीन के कर्मचारी रिशु सिंह और मालिक विनोद ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की गई।तहसील भगवानपुर के झिडियान ग्रन्ट में छापेमार द्वारा लगभग 60 किलो मावा नष्ट किया गया और मौके से लिए गए खुले मावे का नमूना रुद्रपुर प्रयोगशाला जांच में अधोमानक पाया गया। इसके परिणामस्वरूप मावा निर्माता कादिर अली के खिलाफ वाद दायर किया गया।

More Stories
नगर निगम बोर्ड बैठक में पालतू कुत्तों को लेकर सख्त नियम लागू हुआ
हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में चल रही मांस की दुकाने शहर से बाहर शिफ्ट होगी
हरिद्वार में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी